थारपारकर जिले की मिठी में सिविल जज गुरमुखदास ने गोविंद महाराज नाम के व्यक्ति के खिलाफ यह फैसला दिया. जज ने आदेश दिया कि दोषी व्यक्ति चार महीने तक मिठी के शिव मंदिर की सफाई करे.from Latest News OMG News18 हिंदी http://bit.ly/2TnHTof
थारपारकर जिले की मिठी में सिविल जज गुरमुखदास ने गोविंद महाराज नाम के व्यक्ति के खिलाफ यह फैसला दिया. जज ने आदेश दिया कि दोषी व्यक्ति चार महीने तक मिठी के शिव मंदिर की सफाई करे.
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